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शादी के लिए प्रधानाध्यापक ने नहीं दिया स्कूल परिसर, तो मिलने लगी तबादला कराने की धमकी

मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलों के उपायुक्तों को जारी किया गया था निर्देश, बिना उनकी अनुमति के कोई भी गैर सरकारी आयोजन सरकारी विद्यालयों में नहीं होगा

राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय न्यू एसटी धुर्वा के प्रधानाध्यापक ने धुर्वा थाना में की लिखित शिकायत, जिला शिक्षा अधीक्षक रांची को भी कराया मामला से अवगत

रांची:गैर सरकारी कार्यक्रम (शादी-ब्याह) के लिए स्थानीय लोगो को विद्यालय का परिसर देने से एक स्कूल के प्रधानाध्यापक ने इनकार किया तो उन्हें धमकी मिलने लगी है। धमकी दी जा रही है कि आपका तबादला तो कराएंगे ही जबरन स्कूल परिसर में बांस-बल्ली गिरा कर आयोजन भी करेंगे। इस संबंध में राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय न्यू एसटी धुर्वा के प्रधानाध्यापक ने धुर्वा थाना में की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। दर्ज शिकायत में आरोप है कि कुछ स्थानीय लोगो जिनमें बबन यादव व अन्य शामिल है, 25 अप्रैल को प्रात: 8.50 बजे विद्यालय कार्यालय में आकर परिसर के उपयोग के लिए उनपर अनावश्यक दबाव बनाए। उन्हें धमकी दी गई कि अगर आयोजन के लिए आप परिसर नहीं देंगे तो कल बांस-बल्ली गिराकर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही यह भी धमकी दी गई कि उनका यहां से तबादला भी करा दिया जाएगा। इससे पहले भी उन्हें धमकी दी गई थी। पांच अप्रैल को भी राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय न्यू एसटी धुर्वा के प्रधानाध्यापक ने धुर्वा थाना में की एक लिखित शिकायत की थी। लिखित शिकायत में विद्यालय परिसर एक मई को उपलब्ध कराने के लिए बबन यादव द्वारा दिए गए आवेदन और 2017 में मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देश की प्रति भी धुर्वा थाना की पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन की जा रही है।

2017 में ही गैर सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन पर लगाया गया है रोक

विद्यालय परिसर में गैर-सरकारी गतिविधियों के आयोजन पर 2017 में ही रोक लगा दिया गया था। इस संबंध में तत्कालीन मुख्य सचिव ने सभी जिलों के उपायुक्तों को आदेश जारी किया था कि विद्यालय परिसर में गैर सरकारी गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्योंकि विद्यालय में गैर सरकारी कार्यक्रम, समारोह के आयोजन से पठन पाठन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मुख्य सचिव द्वारा सभी उपायुक्तों को जारी निर्देश में कहा गया था कि इस तरह के आयोजनों को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर किसी तरह से कोई कु-प्रभाव नहीं पड़े। सरकारी विद्यालयों में बिना उपायुक्त की अनुमति के गैर सरकारी गतिविधियों का आयोजन नहीं किया जाए।

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