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मोरहाबादी के 202 फुटपाथ दुकानदारों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की

1200 परिवार व 6000 लोगों की रोजी रोटी से जुड़ा मसला

रांची:रांची के मोराबादी के 202 दुकानदारों ने संयुक्त रूप से उपायुक्त , नगर आयुक्त , एवम जिला दंडाधिकारी के ऊपर वाद दाखिल किया है
वाद में इस बात का जिक्र है कि वर्षो से ठेला खोमचा गुमटी लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है ।
विदित हो कि 27 जनवरी को मोरहाबादी में गैंगवार के बाद 28 जनवरी को शाम 6:00 बजे के बाद जिला प्रशासन के द्वारा मोरहाबादी में निषेधाज्ञा लगा दी गई एवं धारा 144 लगा दिया गया था
मोरहाबादी में फुटपाथ में दुकान लगाने वाले फुटपाथ दुकानदारों को तुरंत ठेला खोमचा गुमटी हटाने का आदेश दे दिया गया था जिस कारण करीब 300 दुकानदार अपनी रोजी-रोटी से महरूम हो गए थे
16 दिनों से सभी दुकाने बंद है दुकानदारों ने 14 दिनों तक लगातार जोरदार आंदोलन किया इसके फलस्वरूप रांची नगर निगम ने दो बार इनका धरना खत्म कराया एवं इन्हें जगह भी आवंटित किया निगम के द्वारा दुकानदारों के लिए जेसीबी लगाकर साफ सफाई भी की गई एवं मिट्टी भी गिराया गया परंतु इसके बाद नगर निगम जगह देने की बात से मुकर गया ।
अंततः दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन के साथ सभी दुकानदारों ने उच्च न्यायालय का रुख किया एवं आज 202 दुकानदारों ने नगर निगम उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी पर याचिका दायर कर दी
फैसला चाहे जो भी हो बहर हाल दुकानदारों ने अपने रोजी-रोटी एवं हक की लड़ाई के लिए सरकार से लोहा लेने की तैयारी कर ली है।
मोराबादी दुकानदार संघ के अध्यक्ष कुमार रोशन ने कहा उच्च न्यायालय में हमारी गहरी आस्था है हम सभी न्यायालय के फैसले को बिना शर्त मानेंगे।

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