शहर में निजी या सार्वजनिक (सरकारी) दीवार पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों पर निगम कार्रवाई करेगा। नगर निगम की ओर से बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वालों लोगों की सूची बनाई जा रही है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने इस संबंध में एक संदेश जारी कर कहा है कि सार्वजनिक हो या निजी दीवार के ऊपर किसी तरह का रंग-रोगन, विज्ञापन के लिए रांची नगर निगम की अनुमति आवश्यक है। ऐसा नहीं करना झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 के अध्याय-19 के तहत गैर-कानूनी है।
रमणिक रांची के तहत रांची नगर निगम बरत रहा सख्ती
नोटिस भेजकर जुर्माना वसूलने की तैयारी
बिना अनुमति दीवारों पर विज्ञापन लगाया तो निगम करेगा कार्रवाई, सूची बन रही; नोटिस भेजकर जुर्माना वसूलने की तैयारी —-रमणिक रांची के तहत निगम ने सफाई अपने घर से अभियान की शुरुआत की थी। निगम ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के घर के आसपास अनाधिकृत संरचना का निर्माण हो रहा है, तो निगम को इसकी सूचना दें। निगम कार्रवाई करेगा। निगम ने खटालों की भी सूचना देने की बात अभियान के तहत की है। दीवारों पर विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरता जाना भी उसी का हिस्सा है। दरअसल दीवारों पर कोचिंग संस्थानों सहित कई प्रतिष्ठानों का विज्ञापन होता है। इससे सुंदरता खराब होती है।