![](https://jharkhandnewsroom.com/wp-content/uploads/2021/02/5-8.jpg)
गोड्डा (झारखंड) अनुमण्डल पदाधिकारी, ऋतुराज की अध्यक्षता में खाद्य विक्रेताओं के लाईसेंस, साफ-सफाई तथा फॉसटैग के तहत प्रशिक्षण एवं दुकानदारों के माप तौल मशीन की जांच करने हेतु खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा एवं माप तौल निरीक्षक के साथ संयुक्त रूप से गोड्डा बाजार के दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में माप तौल से संबंधित कुल 22 दुकान/प्रतिष्ठानों का जाँच किया गया, जिसमें 13 (तेरह) दुकानदारों को अंडर सेक्शन 15(1)/30 of legal metrology Act 2009 के तहत नोटिस निर्गत करते हुए 23 फरवरी को स्पष्टीकरण के साथ कार्यालय में उपस्थित होने का निदेश दिया गया तथा कुल नौ दुकानदारों का माप-तौल मशीन सही पाया गया साथ ही फुड सेफ्टी एक्ट के तहत नोटिस निर्गत करते हुए चार मसाला मिल के पास लाईसेंस/रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बंद किया गया तथा प्रतिष्ठानों के मालिक को बिना अनुज्ञप्ति के मसाला मिल चलाने के लिए (जिससे वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है) स्पष्टीकरण मांगा गया है।
अभिहित अधिकारी-सह-अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं से अपील की है कि वे विकास भवन गोड्डा में विभागीय निदेशानुसार फॉसटैग के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। साथ ही दुकानादारों को चेतावनी देते हुए कहा कि सभी दुकानदार अपने-अपने दुकान से संबंधित फूड लाईसेंस, माप-तौल लाईसेंस एवं अन्य कागजात दुरूस्त कर लें प्रतिष्ठान से संबंधित आवश्यक कागजात नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध फुड सेफ्टी एक्ट तथा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जायेगी।