*रांची /मनी लांड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को मिली अंतरिम जमानत। बेटी की बीमारी के आधार पर मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी*
मनी लांड्रिंग मामलों में 11 महीने से ईडी की हिरासत में रहने के बाद जेल से बाहर आयेंगी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को स्वास्थ्य कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने एक महीने की अंतरिम जमानत दी है। जमानत के बाद पूजा सिंघल दिल्ली-एनसीआर में ही रहेंगी। उन्हें रांची आने की अनुमति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी की बीमारी के आधार पर जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि पूजा सिंघल की जमानत याचिका 2 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पूजा सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।