खुशखबरी: पुलिसवालों को मिलेगा साप्ताहिक अवकाश, 8 घंटे करने होंगे काम
राँची: झारखंड पुलिस के जवान अब आठ घंटे ही ड्यूटी करेंगे. साथ ही उन्हें सप्ताह में एक दिन का अवकाश भी मिलेगा. इसको लेकर डीजीपी ने सभी जिले के एसपी और एसएसपी को पत्र लिखा है. डीजीपी के पत्र के साथ आइजी मुख्यालय के 5 फरवरी, 2019 को जारी पत्र संलग्न किया गया है.
इस पत्र में सभी जिलों को एसएसपी और एसपी को पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने और 8 घंटे ड्यूटी लेने का निर्देश दिया गया था. इसी पत्र को अटैच करते हुए डीजीपी ने अपने पत्र में लिखा है कि इस संदर्भ में भारत सरकार से संबंध पीजी पोर्टल में झारखंड पुलिस के पुलिसकर्मियों द्वारा ऑनलाइन दर्ज शिकायत के माध्यम से अभ्यावेदन इस कार्यालय के पोर्टल उपलब्ध कराया गया है. इसमें आरक्षी रैंक के पुलिसकर्मियों को 24 घंटे में मात्र 8 घंटे का कार्य और सप्ताह में 6 दिन कार्य लिये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है. इस आदेश का अनुपालन करते हुए पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें.
गौरतलब है कि इससे पहले राज्य तत्कालीन डीजीपी डीके पांडेय ने 5 फरवरी 2019 को आरक्षियों को हफ्ते में छह दिन और रोजाना 8 घंटे ड्यूटी लेने से संबंधित डीजीपी का आदेश जारी किया था, जो पूरी तरह हवा-हवाई साबित हुआ थी.
66 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे
पुलिस मुख्यालय के आदेश में जिक्र है कि मुशहरी कमेटी ने पुलिस रिफार्म के लिए 49 बिंदुओं की अनुशंसा की थी. कमेटी की अनुसंशा में जिक्र था कि विधि व्यवस्था , अपराध नियंत्रण और जनसुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों पर है, ऐसे में उनकी क्षमता के अनुरूप काम लिया जाये. पुलिस मुख्यालय के आदेश से राज्य भर के करीब 66 हजार पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे.
क्या है आदेश
पत्र में कहा गया है कि जिला के थाना, कार्यालय तथा पुलिस विभाग के अन्य कार्यालयों में काम की अधिकता के कारण पुलिसकर्मियों से आठ घंटे से अधिक समय तक काम लिया जाता है. ऐसे में पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता घट रही है. पुलिसकर्मी शारीरिक और मानसिक रूप से तनाव में भी रहते हैं. तनावग्रस्त पुलिसकर्मी विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण जैसी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा सकते. ऐसे में पुलिसकर्मियों से पाली व्यवस्था के आधार पर 24 घंटे में आठ घंटे तक तथा सप्ताह में छह दिन से अधिक कार्य नहीं लिया जाये. सभी जिलों के एसपी व शाखाओं के प्रमुखों को पुलिस मुख्यालय ने निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर पुलिस मुख्यालय को अवगत करायें.