रांची:अब गाड़ियों में पुलिस प्रेस आर्मी कोर्ट लिखने पर पाबंदी।
विभाग ने की अधिसूचना जारी,नियम की अनदेखी करने पर कारवाई और आदेश नहीं मानने पर जुर्माना
आदेश की अवहेलना पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 179(1) के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा. यानी अथॉरिटी का आदेश नहीं मानने पर दो हजार रुपये जुर्माना लगेगा.यह आदेश मोटर अधिनियम एवं नियमावली के नये प्रावधानों के तहत लागू किया गया है. जानकारी के अनुसार, गजाला तनवीर की पीआइएल पर सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट ने परिवहन विभाग को आदेश दिया था कि वह इस संबंध में नियमावली बनाकर कोर्ट को सूचित करें. नियमावली के तहत अनुमति प्राप्त वाहनों में बोर्ड लगाये जा सकते हैं.
अन्य वाहनों में कोई बोर्ड या पट्ट नहीं लग सकेगा. सरकारी कार्य में उपयोग किये जाने वाले व्यावसायिक निबंधित वाहनों पर ही बोर्ड लग सकेगा. वाहनों में बोर्ड या पट्ट लगाने की नियमावली को लेकर सीएम का अनुमोदन मिलने के बाद बुधवार को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. यानी अब राज्य में बुधवार से नियम प्रभावी हो गया.
कौन लगा सकता है बोर्ड या पट्टा देखे सरकार को लिस्ट