रांची:शब-ए-बरात तथा होली को लेकर लोक परिशांति भंग किये जाने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है।
यह निषेधाज्ञा निम्न बिंदुओं पर जारी की गई है:
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/ भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।
रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
यह निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 30 मार्च 2021 तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।