सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्तियों को भरने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया. जस्टिस एस अब्दुल नजीर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता तिश्मपति सेन की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी करने की कार्यवाही की. याचिका में कहा गया है कि आरटीआइ, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यह मामला दायर किया गया है.
झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य राज्य सूचना आयुक्त व राज्य सूचना आयुक्त के अलावा नौ पद खाली हैं. कार्यवाहक मुख्य राज्य सूचना आयुक्त का मई 2020 में कार्यकाल समाप्त हो गया. तब से आयोग में सभी पद रिक्त हो गये हैं. आयोग में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई ठप हो गयी है. याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से इन रिक्तियों को भरने के लिए कोई प्रभावी प्रयास नहीं किया गया है. आयोग में 7669 अपील मामले और 71 शिकायतें लंबित हैं.
यह आंकड़ा सूचना अधिकार के तहत आयोग से प्राप्त हुई है. शीर्ष न्यायालय से झारखंड राज सूचना आयोग में आयुक्तों की समयबद्ध नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को उचित आदेश देने की मांग की गयी है.