रांची: झारखंड में कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए 6 अप्रैल तक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) लागू है। दोपहर 3 बजे बाद लोगों को इमरजेंसी की स्थिति में ही बाहर निकलने की छूट दी गई है। मूवमेंट को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बाद भी कुछ लोग मनमानी कर रहे हैं। नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
ऐसे लोगों को अब पहले आधे घंटे तक कोविड गाइडलाइन पढ़ाया जाएगा
बेवजह घर से बाहर घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को अब पहले आधे घंटे तक कोविड गाइडलाइन पढ़ाया जाएगा। इसके बाद भी वे नहीं मानते हैं और बाहर निकलते हैं तब उनके खिलाफ FIR दर्ज किया जाएगा। रांची के SSP एसके झा ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
उन्होंने कहा कि लोगों से इस बीमारी की भयावहता को समझने और घर में रहने की अपील की जा रही है। इसके बाद भी वे अगर नहीं मानते हैं तो पहले उन्हें संवेदनशील तरीके से समझाया जाएगा। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।