रांची : E-Pass Jharkhand राज्य में लाकडाउन ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) के दौरान रविवार से बढ़ाई गई पाबंदियों के तहत शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन पर ई-पास को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। अदालत से इस याचिका पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह भी किया गया है। प्रार्थी राजन कुमार सिंह ने अपने अधिवक्ता अनूप अग्रवाल के जरिए उक्त याचिका हाई कोर्ट में दाखिल की है।
16 से 27 मई तक शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई-पास को अनिवार्य किया है
याचिका में कहा गया है कि सरकार ने 16 से 27 मई तक शहर के अंदर भी वाहनों के परिचालन के लिए ई-पास को अनिवार्य किया है। सरकार ने पास बनाने के लिए लोगों से वजह पूछा है। मतलब लोगों को अपनी हर गतिविधि की जानकारी देनी होगी। सरकार का यह नियम निजता के अधिकारी का उल्लंघन भी है। याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार ने सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रखने का निर्णय लिया है।