रांची: रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जारी गाइडलाइन का अनुपालन कराने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा 11 लोगों की जुटान की अनुमति दी गई है। इससे ज्यादा की भीड़ कार्यक्रम में नजर आने पर एफआईआर दर्ज की जाए। सभी थाना प्रभारियों को इसे लेकर निर्देश दिया गया है।
सिर्फ कोर्ट मैरिज और घरों में ही शादी की अनुमति दी गई है
साथ ही शहर और ग्रामीण इलाकों में इस पर नजर रखने के लिए कहा गया है। बता दें कि शादी, तिलक, छेंका आदि समारोह से पहले जिला प्रशासन को घोषणा पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है। जबकि सिर्फ कोर्ट मैरिज और घरों में ही शादी की अनुमति दी गई है।
जिसमें दूल्हा, दुल्हन, पंडित समेत कुल 11 लोगों को शामिल होने की इजाजत है। सभी थानों और बीडीओ के पास शादी के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध कराया गया है। इसे भरकर शादी वाले घरों के मुखिया को ससमय जमा करना होगा।