रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने ई-पास बाध्यता खत्म करने की मांग को लेकर दायर याचिका ख़ारिज कर दी। झारखण्ड हाई कोर्ट ने कहा कि सब्ज़ी और दूध लाने के लिए मोटरसाइकिल से जाने की जरूरत नहीं है, लोग पैदल चलकर भी यह काम कर सकते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद इस याचिका को ख़ारिज कर दी।