रांची: झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 1 जुलाई की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है.
झारखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन की बैठक में अनलॉक-4 की घोषणा की है,सभी पाबंदियां पहले की तरह लागू रहेंगी. इस संबंध में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के हस्ताक्षर से गृह कारा एंव आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.
जारी आदेश के अनुसार पूर्व के सभी प्रतिबंध 24 जून की सुबह छह बजे के बाद से एक जुलाई की सुबह छह बजे तक लागू रहेंगे. यानि, राज्य भर में अभी भी दुकानें शाम चार बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी. बसों का परिचालन फिलहाल शुरू नहीं होगा. रविवार को सम्पूर्ण लॉक डाउन रहेगा. जिसमे मेडिकल सेवाओं, होटल-रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप को छोड़कर बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी.
क्या बंद रहेंगे और क्या खुले रहेंगे
- 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
- शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
- सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
- स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
- समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
- आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
- 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
- विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
- धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
- जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
- बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
- राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
- मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
- निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
- कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
- सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
- आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l