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धनबाद के जज उत्तम आनंद की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से खुलासा, हेड इंजुरी से हुई मौत
रांची. धनबाद के एडीजी उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है. झारखंड सरकार ने बीते एक अगस्त को इस मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी. राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्र द्वारा नोटिफिकेशन जारी किये जाने के बाद सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है. तीन अगस्त को झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था.
इसके पहले तक मामले की जांच झारखंड पुलिस द्वारा गठित एसआईटी कर रही थी. बता दें कि गत 28 जुलाई को धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश VIII उत्तम आनंद को एक ऑटो ने उस वक्त अपनी चपेट में ले लिया था, जब वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे.
घटना के कुछ घंटे बाद जब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो यह साफ तौर पर दिखा कि सड़क के बिल्कुल बायें किनारे में जॉगिंग कर रहे एडीजे उत्तम आनंद को ऑटो ने जान बूझकर धक्का मार दिया. वह सड़क के किनारे गिर पड़े और उन्हें धक्का मारने के बाद ऑटो बगैर रुके आगे बढ़ गया. दूसरे दिन पुलिस ने एडीजे को टक्कर मारने वाले ऑटो को गिरिडीह से जब्त किया था. पुलिस ने ऑटो चालक लखन वर्मा और उसके साथी को भी गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ चल रही है.
एडीजे की पत्नी ने शुरुआत में ही इस मामले को हत्या बताते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. एडीजे के पिता ने भी मीडिया से बातचीत में कहा था कि उनके सिर पर रॉडनुमा किसी वस्तु से प्रहार किया गया था. पोस्टमार्टम में भी बताया गया है कि एडीजे की मौत की सिर पर चोट लगने की वजह से हुई है. उन शरीर पर तीन बाहरी और सात अंदरूनी चोट लगी थी. उनके जबड़े की भी कई हडिड्यां टूटने की बात पोस्टमार्टम में कही गयी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने भी लिया है संज्ञान
बता दें कि एडीजे उत्तम आनंद की मौत के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है. बीते गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट में भी इस मसले पर सुनवाई हुई थी. हाई कोर्ट ने इस मामले में झारखंड के डीजीपी और धनबाद के एसपी से भी जवाब तलब किया था.