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झारखंड:डॉक्टर समेत सात के खिलाफ क्लिनिकल एस्टेबलीशमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज, सभी गिरफ्तार कर भेजे गये जेल

जमशेदपुर : कदमा के अंकुर पैथोलॉजी लैब में अवैध रुप से कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट किये जाने के मामले में कदमा पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किये जाने के बाद एक डॉ. समेत सात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. सभी को कोविड टेस्ट के बाद कोर्ट के आदेश से जेल भेज दिया गया है. वहीं डॉ. राजेश मोहंती की पुलिस अभिरक्षा में टीएमएच में चिकित्सा चल रही है. ठीक होने के बाद उनके भी जेल जाने का रास्ता साफ हो जायेगा. कदमा के अंकुर पैथोलॉजी लैब में अवैध रुप से कोविड के रैपिड एंटीजन टेस्ट किये जाने का मामला सामने के बाद डीसी के आदेश से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम ने वहां छापेमारी की थी.

डॉ. की चिकित्सा पुलिस अभिरक्षा में चल रही टीएमएच में

आरम्भीक जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि वहां रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा था. बदले में टेस्ट के नाम पर एक व्यक्ति से 11 सौ रुपये लिये जा रहे थे. पुलिस व प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों ने पैथलॉजी लैब को सील कर दिया है. वहीं पुलिस तकनीशियनों व एक डॉ. समेत सात लोगों को पूछताछ के लिये थाना लायी थी. पूछताछ में अ‌बैध जांच की पुष्टि के बाद दंडाधिकारी चन्द्रदेव प्रसाद के बयान पर कदमा पुलिस ने डॉ. राजेश महंती, राजीव, नुपुर डे, सुचिता लकड़ा, अनुपमा लकड़ा, प्रकाश छत्रिय, और प्रशांत कुमार के खिलाफ भादवि की धारा 406, 420, 188, 270, 34 आइपीसी, 56 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 3 महामारी अधिनियम 1897, 40, 41, 42, 43 द क्लिनिकल एस्टेबलीशमेंट एक्ट 2010 के तहत मामला दर्ज किया है.

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