रांची:दहेज प्रताड़ना मामले में आरोपी पूर्व डीजीपी डी के पांडे की ओर से दायर क्वॉशिंग याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति पर इस मुकदमे को खत्म करने का आग्रह कोर्ट से किया गया था जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए. इस मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है. इस प्राथमिकी के निरस्त होने के बाद पूर्व डीजीपी डी के पांडे को बड़ी राहत मिली है. इसके साथ ही इस मामले में आरोपित उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी बड़ी राहत मिली है.
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