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बिना अनुमति के विवाह समारोह करने पर बैंक्वेट हॉल संचालकों पर हुआ केस

रांची : जिला प्रशासन और रांची पुलिस ने बिना अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी के तहत बड़गाईं अंचल निरीक्षक ने बिना अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन करने पर गीतांजलि बैंक्वेट हॉल के संचालक विनोद गोप के अलावा दीनानाथ और प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ लॉकडाउन की गाइडलाइन का उल्लंघन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी है।

समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हुए थे

सीओ की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में कहा गया है कि उक्त लोगों के द्वारा 14 मई को गीतांजलि बैंक्वेट हॉल में शादी समारोह का आयोजन किया गया था। समारोह में निर्धारित संख्या से अधिक लोग शामिल हुए थे। यहां तक कि समारोह में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और न ही आने वाले लोगों ने मास्क ही पहना था। उक्त लोगों ने धारा 269, 270,188 आईपीसी एवं 51(बी) डीएम एक्ट का उल्लंघन किया है।

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