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कांग्रेस विधायक ममता देवी को 5 साल की सजा,विधायकी जानी तय

रामगढ़ गोलीकांड मामले में हुई सजा

रांची:रामगढ़ के इनलैंड पावर गोलकांड मामले में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को पांच-पांच साल की सुनायी गयी है. हजारीबाग व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाया. साथ ही 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. मालूम हो कि कोर्ट ने गोलीकांड में विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को दोषी ठहराया था. इसी के तहत मंगलवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले को लेकर सुबह से कोर्ट परिसर में लोगों की उमड़ने लगी थी. सभी फैसले के इंतजार में थे और आखिरकार दोपहर करीब चार बजे काेर्ट ने विधायक ममता देवी को पांच साल की सजा सुनायी

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की वजह से ममता देवी की विधानसभा की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द हो गयी है. यानी अब वह विधायक नहीं रहेंगी. हालांकि, अगर ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से बाद में उन्हें राहत मिल जाती है, तो उनकी सदस्यता स्वत: ही बहाल हो जायेगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में ही इसका भी प्रावधान कर दिया था

क्या है पूरा मामला

रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड में इनलैंड पावर लिमिटेड (आईपीएल) में मजदूरों के शोषण के खिलाफ वर्ष 2016 में तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ममता देवी ने आंदोलन की अगुवाई की थी. आईपीएल के गेट को सैकड़ों लोगों ने जाम कर दिया था. लोग उग्र हो गये और पथराव कर दिया. पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गयी. गोला के बीडीओ ने इस मामले में रजरप्पा थाना में ममता देवी व अन्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में स्पीडी ट्रायल हुआ और ममता देवी समेत 13 लोगों को 5-5 साल की सजा हुई. 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

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