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झारखंड में शिक्षण संस्थान,स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटन स्थल अगले आदेश तक बंद,शादी में केवल 50 लोग हो सकेंगे शामिल

रांची:मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक संपन्न हो गई है.

झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हेमंत सरकार ने कई पाबंदियां लगायी है.झारखंड में शिक्षण संस्थान,स्टेडियम, पार्क, जिम, स्वीमिंग पूल, पर्यटक स्थल अगले आदेश तक बंद

किन चीजों पर लगी है पाबंदी

दुकानें रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी

शादी में केवल 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति

शव यात्रा में केवल 50 लोग जा सकेंगे

सोशल गैदरिंग में केवल 50 की परमिशन

गैर जरूरी दुकानें अल्टरनेट डे पर खुलेगी

रविवार को गैर जरूरी दुकानें पूरी तरह से बंद

पार्क, जिम,पर्यटन स्थल,स्टेडियम,स्विमिंग पूल बंद रहेंगे

ऑफिस में 50 परसेंट अटेंडेंस के साथ होगा काम

बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक

दवा दुकान,बार रेस्टोरेंट पहले की तरह खुली रहेंगी.

धर्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा.

मॉल अपनी क्षमता के आधे पर खुलेंगे

धर्मिक स्थलों पर पहले का आदेश लागू रहेगा.

दूसरे राज्यों से आने वालों को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी

दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी

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