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जालसाजो कि फिर जालसाजी:पहले धोखाधड़ी मामले में जेल गए फिर अभियुक्तों ने जमानत में भी कर दिया फर्जीवाड़ा, फर्जी जमानतदार के कागजात देकर ली जमानत

पकड़े गए, अब आठ के विरुद्ध कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज। — दोनों अभियुक्त अरविंद कुमार सोनी और अनिरुद्ध शर्मा के विरुद्ध जालसाजी मामले में अरगोड़ा, सदर, नामकुम, पंडरा, ओरमांझी और चुटिया थाना में दर्ज हुआ था केस, 2019 में दोनों भेजे गए थे जेल रांची। जालसाजों की दोबारा जलसाजी का मामला कोतवाली थाना में सामने आया है। जलासाजी मामले के दो अभियुक्त जिनके विरुद्ध रांची के छह थानों में प्राथमिकी दर्ज थी, उन दोनों ने जमानत लेने में भी फर्जीवाड़ा कर दिया। अब दो साल बाद जब मामला पकड़ा गया है तो एक बार फिर दोनों अभियुक्तों सहित आठ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है। जमानतदार के फर्जी कागजात प्रस्तुत कर दोनों अभियुक्त जमानत पर मुक्त हुए है मामला प्रकाश में आने के बाद कोतवाली थाना में 19 जुलाई को प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन दोनों अभियुक्तों ने जमानत लेने में फर्जीवाड़ा किया उनमें भागलपुर कहल गांव निवासी अरविंद कुमार सोनी और सनहौली निवासी अनिरुद्ध शर्मा शामिल है। दोनों के विरुद्ध नामकुम, चुटिया, सदर, पंडरा, ओरमांझी और अरगोड़ा थाना में जालसाजी की प्राथमिकियां दर्ज हुई थी। जिन्हें वर्ष 2019 में जेल भेजा गया था। दोनों अभियुक्त इन कांडों में जमानत लेकर जेल से बाहर है। जब कांडों के संबंध में कोर्ट में इनके रेकर्ड की जांच की गई, तो पाया गया कि इनके द्वारा दिए गए जमानतदारों के कागज़ात फर्जी है। फर्जी कागजात के आधार पर इन दोनों ने जमानत ली।जमानतदारों से हुई पूछताछ तो पता चला, उनके हस्ताक्षर ही नहीं दर्ज प्राथमिकी के अनुसार इन दोनों अभियुक्तों के अधिवक्ता प्रभाकर ला और मंजुला कुमारी है। कोट रेकर्ड की जांच में यह बात सामने आई की चार थाना के कांड में इनके जमानतदार अपर बाजार निवासी राहुल कुमार, रातू निवासी शशि भूषण राय, रेलवे कॉलोनी निवासी अजय कुमार पाठक, गोसस्नर हाई स्कूल मेन रोड निवासी शशि नवल टोप्पो, लालपुर निवासी नर्मदेश्वर पाठक और बीआईटी मेसरा निवासी अनिल लोहरा है। जब दोनों अभियुक्तों द्वारा प्रस्तुत जमानत के कागजात की जांच की तो इनके कागजात फर्जी पाए गए। जमानतदारों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन लोगो ने प्रस्तुत कागजात में हस्ताक्षर ही नहीं किए। इसप्रकार दोनों अभियुक्त जमानतदार के फर्जी कागजात के आधार पर जमानत पर मुक्त हुए। यहीं नहीं दोनों अभियुक्त चार थाना कांडों में कोर्ट में निर्धारित तिथि पर उपस्थित भी नहीं हुए।8 के विरुद्ध दर्ज हुई है धोखाधड़ी की प्राथमिकीजिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई है उनमें अरविंद कुमार सोनी, अनिरुद्ध शर्मा, राहुल कुमार, शशि भूषण राय, अजय कुमार पाठक, नवल टोप्पो, नर्मदेश्वर पाठक और अनिल लोहरा शामिल है। इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले का अनुसंधान पदाधिकारी रमेश कुमार झा को बनाया गया है।

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