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हेमंत कैबिनेट का फैसला:पुरानी पेंशन योजना और निजी क्षेत्रों में स्थानीय के नियोजन नियमावली को मिली स्वीकृति

इसके लिए तीन सदस्य कमेटी गठित की जाएगी जिसमें विकास आयुक्त वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव शामिल रहेंगे

रांची:हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल कर सभी को चौंका दिया है शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की स्वीकृति दे दी गई है लेकिन इसके लिए तीन सदस्य कमेटी गठित की जाएगी जिसमें विकास आयुक्त वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव शामिल रहेंगे कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दी जाएगी और नई अंशदाई पेंशन योजना समाप्त कर दी जाएगी इसके तहत 1 दिसंबर 2004 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 दिसंबर 2004 के बाद नियुक्त लोगों को पुरानी पेंशन योजना की अनु मान्यता मिलेगी। वहीं निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के नियोजन की नियमावली 2022 के गठन को भी स्वीकृति दे दी गई। वहीं झारखंड के वित्त विभाग को भी पुनर्गठित करने की स्वीकृति दी गई इसके तहत 515 नए पद स्वीकृत किए जाएंगे इसके तहत झारखंड फाइनेंस ऑडिट अकाउंट सर्विस को भी शामिल किया गया है गिरी रक्षा वाहिनी 2015 नियमावली के संशोधन की भी स्वीकृति दी गई रामगढ़ में फैमिली कोर्ट के गठन की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखंड के आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक की बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित सभी परिवारों के लिए 1 किलो चना दाल प्रतिमाह ₹1 किधर से वितरण किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2022 की स्वीकृति दी गई झारखंड आकस्मिकता निधि से दो करोड़ अग्रिम की स्वीकृति दी गई इसमें एक विभिन्न के शो में शामिल वकीलों को यह राशि दी जाएगी। राज्य योजना के तहत विभिन्न स्कूल पुनर्वास केंद्र के के संचालन के लिए साथ ही विशेष विद्यालयों के संचालन के लिए आंशिक संशोधन किया गया है इसके तहत गैर सरकारी संस्थान चेशायर होम विकास युवा संगठन रजरप्पा विकलांग सेवा समिति के अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी गई मनरेगा के तहत श्रमिकों के न्यूनतम दर में वृद्धि के लिए राज्य योजना से अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई इसके तहत ₹27 प्रति मानव दिवस अलग से भुगतान किया जाएगा इस हिसाब से अब ₹237 मजदूरी होगी झारखंड पंचायत सचिव नियुक्ति सेवा नियमावली 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अंशकालीन शिक्षकों को 14 जुलाई 2023 तक का अवधि विस्तार दिया गया

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