नमस्कार! हमारे न्यूज वेबसाइट झारखंड न्यूजरूम में आपका स्वागत है, खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें +91 6204144174. हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर को लाइक और फॉलो/शेयर जरूर करें।
Headlineअपराधझारखंडरांचीराजनीति

मंत्री जगरनाथ महतो को 27 लाख रुपये DC के पास जमा करने की शर्त पर हाईकोर्ट ने दी अग्रिम जमानत

रांची: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गबन के एक मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दी है. अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. निचली अदालत ने मंत्री सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका की सुनवाई के उपरांत अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए बताया कि, उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं. वह सिर्फ उस कमेटी के सदस्य हैं. उन पर गबन का आरोप नहीं बनता है. जिसपर अदालत ने उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये डीसी के पास जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका दी है. कोर्ट ने कहा कि रुपये तब तक डीसी के पास रहेंगे, जब तक की मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती और आदेश नहीं आ जाता है.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button