रांची:राजधानी में इन दिनों रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट तेजी से खुल रहे हैं। नगर निगम से नक्शा स्वीकृत कराएं बिना और फायर एनओसी के बिना ऐसे बार- रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस एके राय की अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए मौखिक कहा कि रांची में बिना नक्शा स्वीकृत कराए चल रहे रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट का तत्काल बंद कराएं। नगर निगम को इस मामले में सभी रूफ टॉप बार- रेस्टोरेंट की जांच करनी चाहिए, जो वैध है। उसे छोड़कर अवैध को बंद कराना चाहिए। अदालत ने कहा कि शहर के लालपुर, हरमू रोड सहित अन्य इलाकों में बिना नक्शा पास कराए रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट का संचालन किया जा रहा है। बिना नक्शा पास कराए अवैध रूप से हो रहा संचालन गंभीर मामला है। निगम ऐसे बार एवं रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अदालत में रिपोर्ट पेश करे।
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