कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से घोषित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिले में गुरुवार से प्रभावी हो गया है. ये 29 अप्रैल शाम छह बजे तक रहेगा. इस दौरान बाजारों में सैलून, स्पॉट, कपड़ा दुकान, मोबाइल दुकान, घड़ी दुकान बंद रहेंगी. बाकी सभी दुकानें रात आठ बजे बंद हो जाएंगी. सड़कों पर बिना काम के घूमते पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. साथ ही कहीं भी आने-जाने के लिए ठोस कारण बताना होगा और पुलिस के समक्ष इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा.
रोड पर बेवजह घूमने वाले युवाओं पर पुलिस की विशेष नजर
रोड पर बेवजह घूमने वाले युवाओं पर पुलिस की विशेष नजर रहेगी. बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर उनसे 500-500 रुपए यानी 1000 रुपए फाइन वसूला जाएगा. इसको लेकर एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा ने जिले के सभी डीएसपी, थाना प्रभारी को ब्रीफिंग की. सुरक्षा सप्ताह के दौरान सरकार की ओर से जारी निर्देशों (एसओपी) का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया है.