केरल:केरल में कोविड-19 लॉकडाउन के लिए जारी नए दिशा-निर्देशों में केरल सरकार ने लॉकडाउन क्षेत्र में आने वाली दुकानों को सोमवार से खोलने की अनुमति दे दी. केरल सरकार ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) को देखते हुए ये निर्णय लिया. दिशा-निर्देशों में स्पष्ट कहा गया कि त्यौहार के दौरान सिर्फ चालीस लोगों को ही धार्मिक स्थल पर इकट्ठा होने की अनुमति होगी. इसमें कहा गया कि जो लोग धार्मिक स्थलों पर इकट्ठा होंगे उन्हें कोविड-19 वैक्सीन की कम से कम एक खुराक जरूर ली होनी चाहिए. केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ये घोषणा की. राज्य सरकार ने घोषणा की कि बकरीद को देखते हुए लॉकडाउन से आम लोगों को छूट देगी. 21 जुलाई को बकरीद है. केरल सीएमओ ने कहा कि ए, बी और सी श्रेणियों में आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानों के अलावा, कपड़े की दुकानें, जूते की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, फैंसी दुकानें और आभूषण की दुकानें रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाएगी.
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