नमस्कार! हमारे न्यूज वेबसाइट झारखंड न्यूजरूम में आपका स्वागत है, खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें +91 6204144174. हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, ट्विटर को लाइक और फॉलो/शेयर जरूर करें।
Headlineझारखंडसेहत

बेकाबू कोरोना को देखते हुए बोकारो में 45 स्थानों पर लगाया गया लॉकडाउन

बोकारो: जिले में कोरोना विस्फोट को देखते हुए 45 स्थानों पर लॉकडाउन लगाया गया है. डीसी राजेश सिंह ने बताया है कि बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर-6, सेक्टर-12/B, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर-4/B, सेक्टर-12/B, सेक्टर-4/B, सेक्टर-9/B सेक्टर 4/F, सेक्टर 4 सिटी सेंटर, सेक्टर-1/C, सेक्टर-6, सेक्टर-2/C, सेक्टर-5/B, सेक्टर-2/C, सेक्टर-5/B, सेक्टर-3/B, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर 4, सिटी सेंटर सेक्टर-4, सेक्टर-1/C एवं चास नगर निगम चास के बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी, शिव कॉलोनी चास, गुजरात कॉलोनी चास, राजेंद्र नगर, चीरा चास, को-ऑपरेटिव कॉलोनी, बोदरो, चीरा चास, वास्तु विहार फेज-2 चीरा चास, इमामबाड़ा गली मखदुमपुर, बारी कॉपरेटिव कॉलोनी, शिव शक्ति नगर चास, चास, रामनगर कॉलोनी चास, वंसीडीह चास, चास, बारी कोऑपरेटिव, बारी को-ऑपरेटिव कॉलोनी गोमिया प्रखंड के स्वांग, पेटरवार प्रखंड के पेटरवार एवं बेरमो प्रखंड के कुलपनिया क्षेत्रों में पूर्ण रुप से लॉकडाउन लगाया गया है.

कंटेनमेंट जोन घोषित

सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थान को केंद्र बिंदू मानकर उसकी चौहदी तक की सीमा को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है. इस हेतु उपायुक्त ने दिशा-निर्देश जारी किया है.

उपायुक्त ने दिये निर्देश

* कंटेनमेंट जोन से किसी भी व्यक्ति को घर से निकलने की अनुमति नहीं दी जायेगी (अपवाद स्थिति को छोड़कर).
* कंटेनमेंट जोन में रह रहे लोगों की के लिए जरूरी वस्तुएं जैसे- राशन, दूध, दवाइयां, सब्जी इत्यादि को
* आवश्यकतानुसार घर-घर पहुंचाने की व्यवस्था करायी जायेगी.
* उनके घर के आसपास की साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जायेगा.
* केंद्रित गांव और क्षेत्रों में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी.
* यदि किसी व्यक्ति के बीमार होने की सूचना प्राप्त होती है तो उसे उसका तुरंत उपचार कराया जाएगा.
* साथ ही जन वितरण प्रणाली के लाभुकों को हर हाल में राशन उपलब्ध कराया जाएगा.
* जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और वह अत्यंत निर्धन हैं, तो उन्हें मुखिया के खाद्यान्न कोषांग से पंचायत एवं प्रखंड स्तर पर सूखा राशन दिलवाया जाएगा.
* सीलबंद क्षेत्रों में किसी भी सरकारी वाहन के प्रवेश होने पर वाहन को 1 प्रतिशत हाइड्रोक्लोराइड सोलूशन के घोल से सैनिटाइज करना सुनिश्चित करना होगा.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button