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झारखंड में कल से लॉकडाउन,जानिए क्या खुले रहेंगे और किन चीजों पर रहेगी पाबंदी

रांची: झारखंड में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हुए 22 अप्रैल, 2021 से 29 अप्रैल, 2021 तक राज्य सरकार की ओर से ‘स्वास्थ सुरक्षा सप्ताह’ के तहत लॉकडाउन की घोषणा की गई है,

सरकार ने आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अनावश्यक सभी तरह की सेवाओं पर एक हफ्ते के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए. जिससे कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने और संक्रमण की रफ़्तार को कम करने में सहायता मिलेगी. सरकार की ओर से इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन्स जारी कर दी गयी है. देखिये किन सेवाओं को प्रतिबंधों से मुक्त रखा गया है, और किन सेवाओं पर 29 अप्रैल तक रोक लगाई गयी है.

जानिए क्या खुले रहेंगे,क्या बंद रहेंगे

ये सभी सेवायें जारी रहेंगी :

– दवाई दूकान, हेल्थ केयर और मेडिकल इक्विपमेंट के दूकान खुले रहेंगे.
– जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानें खुले रहेंगी.
– पेट्रोल पंप / एलपीजी / सीएनजी आउटलेट्स खुले रहेंगे.
– किराना दुकानें खुली रहेंगी.
– थोक, खुदरा दुकानें खुली रहेंगी.
– फल, सब्जियां, अनाज, दूध या दूध से जुडी सामग्रियां, पशुओं का चारा और मिठाई दुकान के साथ साथ सभी खाने योग्य उत्पाद से संबंधित दुकानें / फुटपाथ दुकानें खुली रहेंगी.
– होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे. बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. होम डिलीवरी या पैकिंग के जरिये खाना ले जा सकेंगे.
– नेशनल/स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबा खुले रहेंगे.
– परिवहन या लॉजिस्टिक्स से संबंधित दुकानें / प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. माल की लोडिंग और अनलोडिंग की इजाजत रहेगी.
– कृषि से संबंधित कार्यों को छूट रहेगी. जो कृषि से संबंधित दुकानें या प्रतिष्ठान है, वे सब खुले रहेंगे.
– औद्योगिक और खनन संबंधी कार्य जारी रहेंगे.
– मनरेगा के साथ साथ अन्य सभी निर्माण के कार्य / कंस्ट्रक्शन कार्य भी निरंतर जारी रहेंगे.
– निर्माण कार्य / कंस्ट्रक्शन से जुडी दुकानें/प्रतिष्ठान खुले रहेंगे.
– ई-कॉमर्स से जुडी सेवाएं जारी रहेंगी.
– पशु चिकित्सा की दुकानें खुली रहेंगी.
– शराब दुकानें खुली रहेंगी.
– वाहन मरम्मत की दुकानें खुली रहेंगी.
– कोल्ड स्टोरेज और गोदाम खुले रहेंगे.
– भारत सरकार और उसके उपक्रमों के कार्यालय/दफ्तर खुले रहेंगे.
– सभी बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थान, इन्शुरन्स कंपनी खुले रहेंगे.
– SEBI रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह से मुक्त रखा गया है.
– स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, गृह और कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल और स्वच्छता विभाग, बिजली विभाग, सभी पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन               विभाग से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे.
– डिप्टी कमिश्नर, शहरी नगर निकाय, BDO, CO, CDPO और ग्राम पंचायत से जुड़े दफ्तर खुले रहेंगे.
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक नहीं होगी.
– कूरियर सेवाएं जारी रहेंगी.
– दूरसंचार संबंधी सेवाएं खुली रहेंगी.
– सिक्योरिटी सेवायें खुली रहेंगी.
– इनके अलावा ऐसे दुकान, दफ्तर, प्रतिष्ठान जिसे जिले के डीसी अनुमति देते है, वे खुली रहेंगी.

ऊपर दिए गए सभी सेवाओं से जुड़े लोगो के आवाजाही पर कोई रोक नहीं होगी. ऊपर दिए गए सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे.

इनपर प्रतिबंध रहेगा

– सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, श्रद्धालुओं के जाने पर रोक रहेगी.
– शादी विवाह और अंतिम संस्कार से जुड़े समारोहों को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगो के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी.
– सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर्स, आईटीआई, कोचिंग, टियूशन क्लास बंद रहेंगे
– सभी तरह की परीक्षाएं ( सरकारी एवं गैर सरकारी संथाओ द्वारा आयोजित ) नहीं होंगी
– सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे.
– मेलो पर प्रतिबंध रहेगा
– सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे
– सभी स्टेडियम, जिम, पार्क, म्यूजियम बंद रहेंगे
– शादी विवाह अथवा अंतिम संस्कार के समारोहों के अलावा किसी अन्य समारोह के लिए बैंक्वेट हॉल बुक नहीं किये जा सकेंगे.
– शादी समारोह में 50 लोग और अंतिम संस्कार से जुड़े कार्यक्रमों में केवल 30 लोग ही शामिल हो पाएंगे.
– आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. मगर परिवहन के संसाधनों ( ऑटो, बस, ट्रेन, टैक्सी ) में बिना मास्क के प्रवेश वर्जित होगा.

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