![कोरोना इफक्ट](https://jharkhandnewsroom.com/wp-content/uploads/2021/03/3-32.jpg)
रांची:देश के सभी राज्यों में कोविड-19 महामारी को रोकथाम के लिए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी किए गए हैं। कोरोना संक्रमण के तेजी से प्रसार को देखते हुए एहतियातन रांची जिला प्रशासन ने संपूर्ण रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा की अवधि को 30 अप्रैल 2021 तक बढ़ा दिया है. इस दौरान पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी.होली, सरहुल, शबे बरात, नवरात्रि, रामनवमी, ईस्टर आदि त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के समारोह एवं सभा के आयोजन की अनुमति नहीं होगी. समारोह सभा एवं सार्वजनिक स्थलों पर कार्यक्रम करने के संबंध में इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत सभी अनुमति पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है.
सभी प्रकार के रैली/ जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे. सरहुल एवं राम नवमी के अवसर पर रैली/जुलूस/ शोभायात्रा भी प्रतिबंधित रहेगा
डीजे एवं तेज आवाज वाले माइकों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा.अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.
निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.