आरके आनंद को नहीं मिली बेल,हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने से भी किया इंकार
राँची: राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद को झारखण्ड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है।हाईकोर्ट ने आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया है।हाईकोर्ट ने आरके आनंद की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग अदालत से की थी।हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है।इस फैसले के बाद आरके आनंद की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं।