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यौन शोषण के मामले में बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार

राँची। झारखण्ड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस की विशेष टीम ने कार्रवाई करते हुए सुनील तिवारी को उत्तरप्रदेश के इटावा से गिरफ्तार किया है।पुलिस सुनील तिवारी को वहां से राँची लाने की प्रक्रिया पूरी कर लाया जा रहा है।गौरतलब है, कि झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के राजनीतिक सलाहकार सुनील तिवारी पर एक युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। खूंटी की रहने वाली युवती ने अशोक नगर निवासी सुनील तिवारी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में बीते 16 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज करायी है। इस मामले को लेकर पिछले दिनों काफी हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला था। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि सुनील तिवारी के गिरफ्तारी के बाद भाजपा और इनके विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी की क्या प्रतिक्रिया रहती है।

क्या है मामला
युवती द्वारा पुलिस को दिये गये आवेदन में कहा गया था कि सुनील तिवारी के यहां वो घर का काम करती थी। शुरुआती दिनों से ही सुनील तिवारी की बुरी नीयत का अंदाजा उसे उनके हावभाव से होने लगा था। सुनील तिवारी मुझे हमेशा चॉकलेट देते थे। एक दिन घर के अन्य सदस्यों की गैर मौजूदगी में सुनील तिवारी ने उसके संवेदनशील अंगों को छूना शुरू किया, जिसका उसने विरोध किया।आरोप के मुताबिक विरोध करने पर शराब के नशे में सुनील तिवारी ने उसके साथ मारपीट की. किसी तरह वो खुद को बचाते के लिए छत पर जा छुपी, लेकिन सुनील तिवारी वहां भी आ गये और छत पर ही उन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया. दुष्कर्म करने के बाद सुनील तिवारी ने मेरे मोबाइल पर फोन कर मुझसे माफी मांगी. दूसरे दिन उन्होंने मुझे पैसे का लालच देकर कहा कि मैं उस घटना का जिक्र किसी से न करूं. ऐसा करने पर वो मुझे मुंह मांगा पैसा देंगे। उस घटना के बाद सुनील तिवारी ने दोबारा मेरे साथ छेड़छाड़ की।इसके बाद जुलाई महीने में मैंने उनका घर छोड़ दिया. इसके बाद भी उन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और मुझे फोन कर परेशान करते रहे।जब मैंने छेड़खानी का विरोध किया तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंदी-गंदी गालियां दी। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी।अन्य कई बाते आवेदन में कहीं है।वहीं युवती के आवेदन पर अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/ 2021 दर्ज किया जा चुका है। इसमें आईपीसी की धारा 376(1), 354 a ,354 b ,354 d ,504 ,504 और एससी एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (va ) लगायी गयी थी।

बता दें एक दिन पूर्व शनिवार को सुनील तिवारी ने झारखण्ड हाईकोर्ट में गुहार लगाते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई का आग्रह किया था। अब अदालत उनके इस आग्रह को स्वीकार करती है या नहीं या देखना काफी महत्वपूर्ण था। सुनील तिवारी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में मेनशंस स्लीप के जरिए कोर्ट से उनके मामले की सुनवाई जल्द किए जाने की गुजारिश की थी। दुष्कर्म एवं यौन शोषण करने के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी ने अपनी जमानत के लिए झारखण्ड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

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