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ट्रैफिक एसपी जारी किया कड़ा आदेश,बेवजह सड़क पर नहीं निकलें

रांची: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के मद्देनजर रांची पुलिस गंभीर है, सख्ती के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। आंशिक लॉकडाउन में पुलिस की लापरवाही को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग की ओर से कड़ा आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि दोपहर 3 बजे के बाद बेवजह सड़क पर वाहन घूमते नजर आए तो पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर गाज गिरेगी। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा है कि इन दिनों हो रही कार्रवाई पर संतोषजनक अनुपालन नहीं करवाया जा रहा है।

इसे सख्ती से अनुपालन करवाने की जिम्मेवारी सभी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों पर है।

केवल इन वाहनों के लिए होगा छूट

▪️-मालवाहक वाहन परिचालन कर सकेंगे।

▪️-होम डिलीवरी वाहन परिचालन कर सकेंगे, इसके साथ किराना दुकान मालिक का लिखित प्राधिकार पत्र होना जरूरी है।

▪️-सभी खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी स्विगी, जोमैटो या अन्य माध्यमों के लिए अनुमति है।

▪️-इमरजेंसी वाहन परिचालन कर सकेंगे।

▪️-खनन उद्योग से संबंधित वाहन परिचालन कर सकेंगे।

▪️-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडियाकर्मियों का परिचालन हो सकता है।

▪️-कुरियर और सुरक्षा सेवा से संबंधित वाहनों का परिचालन हो सकता है।

▪️-डाक सेवा एवं संचार संबंधी परिचालन का अनुमति है।

▪️-अंतिम क्रियाकर्म से संबंधित परिचालन सशर्त अनुमति प्राप्त है।

▪️-शादी समारोह में जाने के लिए वाहन परिचालन किया जा सकता है। लेकिन कार में 4 व्यक्तियों से ज्यादा सवार ना हों।

▪️-ऑटो रिक्शा पर तीन व्यक्ति से ज्यादा सवारी ना कर पाएं।

▪️-किसी व्यक्ति के पास रेल या हवाई यात्रा का टिकट हो तो उनके वाहनों का परिचालन किया जा सकता है। -सरकारी कर्मचारी जिनके पास परिचय पत्र हो वे आवागमन कर सकते हैं।

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