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गिरिडीह: गिरिडीह सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. एसडीएम विशालदीप खलखो ने रविवार सुबह इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है. आदेश के अनुसार सदर क्षेत्र में सभी प्रकार के जुलूस, प्रदर्शन, धरना, मेला प्रतिबंधित रहेंगे. वहीं चार या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने, लाठी/भाला/पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर भी प्रतिबंध रहेगा. बिना अनुमति के धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सड़क जाम करने पर भी रोक