रांची:खूंटी की निचली अदालत से निलंबित आईएएस सैय्यद रियाज अहमद को जमानत मिल गयी है। खूंटी के जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार की अदालत में सुनवाई के बाद IAS रियाज अहमद को जमानत दे दिया गया। बताया गया है कि 41 सीआरपीसी का कंप्लायंस प्रॉपर नहीं होना और 12 दिन की रिमांड अवधि को कंसीडर करके कोर्ट ने उन्हें राहत दी है।रियाज अहमद पर एक आईआईटीयन छात्रा से छेड़खानी का आरोप लगा था। इस मामले को लेकर खूंटी जिले के महिला थाने में खूंटी एसडीएम सैयद रियाज अहमद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद खूंटी पुलिस ने खूंटी एसडीएम सैयद रियाज़ अहमद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि आज खूंटी एसडीएम को जमानत मिल गई है।