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झारखंड में 7 मार्च से खुलेंगे सभी स्कूल,8 बजे के बाद भी खुली रहेंगी दुकानें, खुलेंगे पार्क, पर्यटन स्थल

रांची:आज 25 फरवरी को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई. जिसमें सरकार ने कोरोना के मद्देनजर लगाए गए सभी पाबंदियां को हटा दिया है. सरकार ने 7 मार्च से स्कूलों को खोलने की अनुमति दे दी है. जिसके बाद 7 जिलों में कक्षा 1 से स्कूल खुल गये है. स्कूलों में मार्च में होने वाली परीक्षा ऑनलाइन ही ली जायेगी. मार्च में परीक्षा ऑफलाइन लेने की इजाजत नहीं दी गई है. बता दें कि पिछली आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में सरकार ने कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए इन 7 राज्यों में सिर्फ कक्षा 9 से उपर के स्कूल खोले थे. जबकि अन्य राज्यों में कक्षा नर्सरी स्कूलों को खोल दिया गया था.

  1. सभी ज़िलों मे दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर कि कक्षा के ऑफ़्लाइन संचालन की अनुमति दी गयी। उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी।
  2. राँची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिये दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफ़्लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।
  3. विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी।
  4. सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गयी।
  5. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति सम्बंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी।
  6. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
  7. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 % क्षमता ,जो कम हो,का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा।
  8. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
  9. सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी।
  10. रेस्ट्रॉं, बार, सिनेमा हाल, दुकान एवं शॉपिंग माल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी।
  11. सभी दुकान एवम् व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे।
  12. आंगनवाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।
  13. मेले, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे।
  14. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है।
  15. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाए।

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