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पति की हत्या मामले में दोषी बुलेट रानी को उम्रकैद

रांची:पति की हत्या करने के बाद शव को फ्रीज में रखकर एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी में फेंक देने और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराने के मामले में टेल्को शमशेर रेसीडेंसी की रहने वाली बुलेटरानी उर्फ श्वेता दास को एडीजे चार की अदालत ने शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके अलावा प्रेमी सुमित सिंह और सोनू लाल को भी आजीवन कारावास की सजा और 7-7 हजार रुपये का जुर्माना कोर्ट की ओर से लगाया गया है. कोर्ट ने तीनों को 27 जनवरी को दोषी करार दिया था.

हत्या की घटना 12 जनवरी 2018 की है. बुलेटरानी ने अपने प्रेमी सुमित के साथ पति तपन दास की हत्या कर दी थी. घटना को अंजाम देने के बाद उसने दोस्त सोनू लाल से शव को ठिकाने लगाने के लिए सहयोग लिया था. इसके बाद शव को फ्रीज में भरकर 13 जनवरी को एमजीएम थाना क्षेत्र के बड़ाबांकी गांव की झाड़ियों के बीच फेंक दिया था. इसके लिए टेंपो को उपयोग में लाया गया था.

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