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धनबाद आगलगी स्वत: संज्ञान मामले पर हुई सुनवाई

धनबाद: आशीर्वाद टावर अग्निकांड मामले पर HC में सुनवाई हुई। यह सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश अपरेश कुमार सिंह एवं न्यायधीश दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई। हाईकोर्ट ने कहा – घटना दुर्भाग्यपूर्ण, राज्य में हो फायर सेफ्टी ऑडिट हो। अदालत ने महाधिवक्ता से पूछा कैसे घटी घटना, महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि दिये से लगी आग थी। वहीं उपायुक्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ है। आग लगने की वजह एवं हुए नुकसान की जांच करेगी। वहीं अदालत ने दिशा निर्देश कि पूरे राज्य भर के बिल्डिंगों का फायर ऑडिट हो। वहीं मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया गया, अगली सुनवाई की तिथि 17 फरवरी मुकर्रर की गई है।

जांच के लिए दो कमिटियां की गई गठित

अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए. सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए दो कमिटियां गठित की गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा का भी निर्देश दिया है.अब कोर्ट इस मामले पर 17 फरवरी को सुनवाई करेगा.

14 लोगों की हुई थी मौत

बता दें कि 31 जनवरी 2023 को धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शक्ति मंदिर के बगल में स्थित आशीर्वाद टावर में देर शाम आग लग गयी थी. जिसकी चपेट में आने से 14 लोगों की मौत हो गयी है। जबकि कई लोग झुलस गये हैं। मरने वालों में 9 महिला, 3 बच्चे समेत 14 लोग शामिल हैं। अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में आग लगी थी, उसकी बालकनी से चढ़कर एक युवती दूसरे तल्ले पर चली गई, जबकि एक युवक उस बालकनी की खिड़की से लगभग 45 मिनट से अधिक समय तक लटका रहा।

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