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हाई कोर्ट में छवि रंजन के मामले में सुनवाई के दौरान महत्पूर्ण बिंदु

रांची:सेना की जमीन से मामले में सुनवाई, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन से जुड़ा है मामला,हाई कोर्ट में हुई सुनवाई,निलंबित IAS छवि रंजन की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई,दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित हाई कोर्ट सुनवाई के दौरान ईडी के पास कई बिंदु पर नही था जवाब, सुनवाई के दौरान अदालत ने ईडी के अधिवक्ता से मौखिक रूप से पूछा कि आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे संलिप्त है? पीटीशनर ने जांच का आदेश दिया पर कही पर भी किसी ने यह बयान नहीं दिया है की पेटीशनर को deed ke forged होने की जानकारी थी। इसलिए mens rea (मेंस रिया) मौजूद नही है। Administrative capacity mein जांच का आदेश देना कहीं से भी मनी लांड्रिंग का मामला नही बनता है। जयंत करनार्ड भी fake ऑनर पाए गए जांच में, कई लोगो की भूमिका भी संदिग्ध थी पर ED ने एकतरफा जांच किया। ED ने जांच में यह नही बता सका की पेटीशनर का मनी लांड्रिंग में क्या भूमिका है। दूसरी ओर ED के अधिवक्ता ने पीसी के मुख्य बिंदु को हाईलाइट करते हुए कोर्ट को अवगत कराया। कोर्ट के द्वारा पूछा गया कि पेटिशनर का मनी लांड्रिंग और POC लांड्रिंग करने में क्या भूमिका। जिसपर ED द्वारा पीसी में अंकित बिंदुओं को दोहराया गया। छवि रंजन की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अभिषेक चौधरी ने बहस की. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई.

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