Unemployment Allowance by Jharkhand Government यह प्रस्ताव योजना प्राधिकृत समिति को भेजा गया है। चालू वित्तीय वर्ष में ही योजना शुरू करने के प्रयास तेज हो गए हैं। किसी भी बेरोजगार को दो वर्ष तक योजना का लाभ मिलेगा।
रांची :झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। सरकार की ओर से उन्हें शीघ्र ही भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष (2020-21) में ही इस योजना को शुरू करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने योजना प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए योजना प्राधिकृत समिति को दोबारा फाइल भेजी है। योजना एवं प्राधिकृत समिति के अनुमोदन के बाद इस पर कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। इस योजना के तहत हेमंत सरकार राज्य के नियोजनालयों में निबंधित स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता देगी।
स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष पांच हजार तथा स्नातकोत्तर को सात हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा
वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में किए गए प्रविधान के अनुसार स्नातक पास युवाओं को प्रति वर्ष पांच हजार तथा स्नातकोत्तर को सात हजार रुपये भत्ता दिया जाएगा। किसी भी लाभुक को इस योजना का लाभ दो वर्षों तक ही मिलेगा। नन मैट्रिक, मैट्रिक व इंटरमीडिएट उत्तीर्ण बेरोजगारों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। योजना के प्रस्ताव के अनुसार इसका लाभ सिर्फ झारखंड के निवासियों को मिलेगा।
बेरोजगारों को यह शपथपत्र देना होगा कि उसके पास कोई रोजगार नहीं है। बता दें कि इससे पहले पिछले वर्ष जून में विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली योजना प्राधिकृत समिति ने कोरोना का हवाला देते हुए श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्ताव वापस लौटा दिया था। इसके बाद यह फाइल विभाग में पड़ी हुई थी।
प्रति वर्ष 141 करोड़ खर्च होंगे
2,37,845 स्नातक बेरोजगार झारखंड के नियोजनालयों में निबंधित हैं। प्रत्येक को पांच हजार रुपये के हिसाब से 118 करोड़ रुपये खर्च होंगे। वहीं 34,050 स्नातकोत्तर उत्तीर्ण बेरोजगार नियोजनालयों में निबंधित हैं। सात हजार के हिसाब से इन पर 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस प्रकार योजना के लिए प्रति वर्ष 141 करोड़ रुपये का प्रविधान राज्य सरकार को करना होगा।
‘बेरोजगारों को भत्ता देने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। योजना की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। शीघ्र ही इसका लाभ बेरोजगारों को मिलेगा। यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए बजट में प्रविधान किया गया है।’ -सत्यानंद भोक्ता, मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग।