न्यूजरूम टीम:दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना है। सुप्रीम कोर्ट आबकारी नीति घोटाला मामले में केजरीवाल की दो याचिकाओं पर शुक्रवार (13 सितंबर) को अपना फैसला सुना दिया। केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी तथा जमानत से इनकार किए जाने को चुनौती देते हुए दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थी। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाया। पीठ में जस्टिस उज्ज्वल भुइंया भी शामिल हैं। पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर एजेंसी से जवाब मांगा।
केजरीवाल ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार के इस मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और संबंधित साक्ष्यों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता है कि गिरफ्तारी अकारण या अवैध थी।