कोरोना महामारी को देखते हुए झारखंड के 57 लाख परिवारों को अब बगैर बायोमेट्रिक और आंखों की पुतली के सत्यापन के बिना राशन दिया जाएगा. राशन लाभुकों को अब ओटीपी के माध्यम से राशन देने का निर्देश दिया गया है. खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि बिना ओटीपी के राशन देने पर जिला के आपूर्ति पदाधिकारियों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी. उन्होंने कहा है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखने के बाद विभाग ने बायोमैट्रिक सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया है और यह व्यवस्था 31 मई तक जारी रहेगी.
मालूम हो कि अभी राशन लाभुकों को बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठे का निशान लगाना पड़ता था और सत्यापन होने के बाद उन्हें राशन मिलता था. अंगूठे के निशान सत्यापित नहीं होने की स्थिति में आंखों की पुतलियों का सहारा लेकर सही लाभार्थी को सत्यापित किया जाता था. दोनों ही स्थिति में अब संक्रमण फैलने का डर है.
कैसी होगी नई व्यवस्था?
राशन कार्ड धारी का कार्ड नंबर ई-पॉश मशीन में डालने के बाद ओटीपी के लिए फिक्स स्टैंडर्ड डिजिट 12345 अंकित करेंगे. जिसके बाद लाभुकों के मोबाइल पर ओटीपी आएगा. जिसके बाद लाभुक को राशन देने के बाद डीलर उनका हस्ताक्षर लेंगे. यदि डीलर ओटीपी के माध्यम से किसी लाभुक को राशन नहीं देता है और सिर्फ हस्ताक्षर कराता है इसकी जिम्मेदारी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों की होगी कि वह 3 दिनों के अंदर आहार पोर्टल पर उसे अपलोड करें. इन व्यवस्थाओं के अलावा सभी पीडीएस दुकानों में साबुन, पानी, सैनिटाइजर व हैंड वॉश की व्यवस्था भी रखना जरूरी होगा.