रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम द्वारा उप नगर आयुक्त श्री कुंवर सिंह पाहन के नेतृत्व में रांची नगर निगम क्षेत्र के बरियातू मोराबादी, डिब्डीह अरगोड़ा, बड़ा तालाब, सिंह मोड़, बिरसा चौक, मेन रोड, इत्यादि क्षेत्रों में ट्रेड लाइसेंस, डस्टबिन, प्लास्टिक कैरी बैग ,अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री बिना अनुमति हॉस्टल चलाने वालो पर कारवाई की गई और जुर्माना वसूला गाय।
१. जिसमें प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन नहीं पाए जाने पर रुपया 4000/-
२. अवैध पार्किंग के लिए रुपया 2000/-
३. ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर रुपया 235000/-
4. सिंह मोड़, बिरसा चौक में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त फूड भेन चलाने वाला पर 70000/-
5. प्लास्टिक कैरी बैग पाए जाने पर 800/-
6 अपशिष्ट भवन निर्माण सामग्री पाए जाने पर रुपया 6000/-
7. अवैध होर्डिंग पर रुपया 25000/-
8. नगर निगम से बिना अनुमति प्राप्त लॉज हॉस्टल चलाने पर कुल 25000/- राशि अधिरोपित की गई।
कुल राशि 377800/-
विदित हो कि नगर आयुक्त के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र अधीन झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011, झारखंड राज्य ठोस अपशिष्ट अधिनियम 2016 तथा अन्य कार्यालय आदेश, अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।