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राज्य के +2 उच्च विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद के लिए माध्यमिक शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए- बंधु तिर्की

पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की ने माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक -415 दिनांक 25.02.2021 के द्वारा जारी अधिसूचना को स्थगित करने की मांग करते हुए कहा है कि झारखंड राज्य के संपूर्ण उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शत-प्रतिशत विद्यालयों में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं है ऐसे में विद्यालयों के संचालन के लिए प्रभारी प्रधानाध्यापक हेतु एक अधिसूचना सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग रांची के द्वारा जारी किया गया है जिस अधिसूचना में कई तरह की त्रुटियां हैं।

उन्होंने कहा है कि राज्य में जितने भी +2 विद्यालय संचालित हैं वह माध्यमिक विद्यालय को उत्क्रमित कर चलाया जा रहा है माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद सृजित है जबकि + 2 शिक्षक के लिए प्रचार्य का पद सृजित नहीं है पीजीटी शिक्षक राज्य कैडर का होता है जबकि माध्यमिक शिक्षा जिला कैडर का होता है दोनों को साथ मिलाकर वरीयता देखने का कोई प्रावधान नहीं है तो फिर दोनों में वरीयता निर्धारण करना ही गलत है।
श्री तिर्की ने आगे कहां है प्रधानाध्यापक का पद केवल उच्च विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली में वर्णित है जबकि पीजीटी शिक्षकों के सेवा शर्त नियमावली में नहीं है प्लस टू विद्यालय के शिक्षक प्राचार्य बनने की योग्यता रखते हैं ना कि प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का पद खाली होने पर भी यह प्रभारी प्रधानाध्यापक कैसे बन पाएंगे?

अविभाजित बिहार राज्य के समय से ही उच्च विद्यालयों में जहां प्लस टू की पढ़ाई होती थी आज तक प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय में नियुक्त योग्यताधारी शिक्षक बनते आए हैं ना कि पीजीटी शिक्षक।
उक्त अधिसूचना के लागू होने से 30 वर्ष कार्य अनुभव रखने वाले वरीयतम उच्च विद्यालय के शिक्षक 5 वर्ष कार्य किए पीजीटी जो विषम वर्गीय हैं के अंदर में कार्य करने को मजबूर होंगे जैसे 1987 में नियुक्त मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय रांची की शिक्षिका मोनिका मंडल, 2012 में नियुक्त पीजीटी शिक्षक आशीष कुमार के अंडर में कार्य करने को मजबूर है।

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